प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
इसकी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में की | देश में अत्यधिक वर्गों को आर्थिक सुरक्षा का आभाव हैं | हमारे देश में सामान्यतः परिवार में एक ही व्यक्ति परिवार को पालता हैं | ऐसे में अगर उस व्यक्ति पर किसी भी तरह की विपत्ति आती हैं तब परिवार निसहाय हो जाता हैं | इस कारण बजट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना को भी जनता के लिए लागू किया गया |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना क्या हैं ?
किसी भी कारण से धारक की मृत्यु होने पर बिमा मिलने का प्रावधान हैं | प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत धारक के परिवार को 2 लाख रुपये की राशि मिलेगी |
योजना के प्रति वर्ष 31 मई से पहले रिन्यू करवाना होगा जिसके लिए प्रीमियम शुल्क 330 रूपये प्रति वर्ष तय किया गया हैं |
योग्यता
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाला बैंक खाता धारक उठा सकता हैं|
- इसके लिए आधार कार्ड नंबर होना आवश्यक हैं |
- योजना में शामिल होने के लिए एक स्व प्रमाणित स्वस्थ प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना के लिए क्लेम फॉर्म
मृत्यु के पस्चात धारक के घर के लोग प्रीमियम के लिए क्लेम कर सकते हैं जिसके लिए वे फॉर्म बैंक अथवा बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं | ऑनलाइन फॉर्म के लिए इस लिंक पर जाये |
http//finacialservices.gov.in/HINDI/jansurakshaHindi/PMJJBY-Claim%20form-Hindi.pdf |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना पर कर सुविधा
अभी यह योजना 80C के तहत टैक्स फ्री हैं | अगर बिमा पालिसी के तहत 1 लाख रुपये से अधिक दिया जा रहा हैं लेकिन 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया हैं तब कुल आय से 2% TDS काट लिया जायेगा | अर्थार्त धारक करदाता हैं तब उसे 2% टीडीएस काट कर बीमा कवरेज दिया जायेगा |
Termination Policy for PM Jeevan Jyoti Bima Yojana
- 55 वर्ष की आयु में पालिसी बंद कर दी जाएगी |
- पालिसी रिन्यू ना कराने पर भी योजना बंद की जा सकती हैं |
- प्रीमियम की राशि वक्त पर ना देने पर बैंक अथवा बीमा कंपनी द्वारा पालिसी बंद की जा सकती हैं |
- अगर उपभोक्ता के दो बचत खाते हैं और वह दोनों से योजना से जुड़ा हुआ हैं अर्थार्त दोनों खातो से प्रीमियम की राशि जमा की गई हैं तब राशि एवं प्रीमियम पर कार्यवाही की जाएगी